Congress Leader Rahul Gandhi Acquitted: सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी को मिली बड़ी कानूनी राहत, मानहानि केस खारिज

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2018 में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने बरी कर दिया है।
 
UP Sultanpur court defamation case

सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष MP-MLA अदालत से बहुत बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दी गई एक पुरानी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को सभी आरोपों से पूरी तरह बरी (दोषमुक्त) कर दिया है। इस बहुचर्चित मामले में फैसले के दौरान राहुल गांधी स्वयं सुल्तानपुर की विशेष अदालत में उपस्थित रहे। अदालत का फैसला आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह की लहर दौड़ गई है।

📜 2018 के विवादित बयान से जुड़ा था मामला: जानिए क्या था पूरा विवाद और कैसे मिला कोर्ट का फैसला

यह पूरा मामला वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके विरोध में सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया और दलीलों के बाद, सुल्तानपुर की विशेष अदालत ने साक्ष्यों व तथ्यों का अवलोकन करते हुए राहुल गांधी के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया और मानहानि शिकायत को खारिज कर दिया।