RBI Update: RBI ने बैंकों को दिए ये सख्त निर्देश, इन सभी खाताधारकों को करना होगा ये जरूरी काम 

 
RBI ने बैंकों को दिए ये सख्त निर्देश, इन सभी खाताधारकों को करना होगा ये जरूरी काम 

RBI Update: RBI ने बैंक खाताधारकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं। RBI ने जारी निर्देश में कहा कि वह अपने ग्राहकों को KYC अपडेट करने के लिए कहें। KYC अपडेट करने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को स्पष्ट और चरणबद्ध नोटिस भेजें।

जानें क्या है नया नियम

बैंक और वित्तीय संस्थान अब KYC की नियत तिथि से पहले कम से कम 3 अग्रिम नोटिस भेजेंगे।

इनमें से एक नोटिस अनिवार्य रूप से पत्र के माध्यम से होगा।

अगर खाताधारक समय पर KYC अपडेट नहीं करता है, तो बैंक 3 रिमाइंडर नोटिस भी भेजेगा।

सभी बैंक नोटिसों को रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रखेंगे। 

आपको बता दें इस नियम का सबसे अधिक प्रभाव उनक खाताधारकों पर पड़ेगा, जिनके जन धन योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत खोले गए, डीबीटी/ईबीटी योजना और जिनकी KYC अपडेट लंबित है। इसके साथ ही सभी बैंक इन सभी नोटिसों को अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखेंगे। 

अगर ग्राहकों की KYC जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ या सिर्फ पता बदला है तो वह खुद बैंक बीसी की मदद से इसका घोषणा के जरिए अपडेट कर सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि, KYC की आखिरी तिथि 30 जून 2026 तक या अगले एक साल के अंदर की है।