कलैक्टर रेट वर्ष 2026-27 निर्धारित करने के लिए नागरिकों से 30 मार्च तक मांगे सुझाव एवं आपत्ति

 
कलैक्टर रेट वर्ष 2026-27 निर्धारित करने के लिए नागरिकों से 30 मार्च तक मांगे सुझाव एवं आपत्ति

भिवानी।

जिला भिवानी में वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित कलैक्टर रेट जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार ये रेट निर्धारित किए जाने हैं, जिन पर अब आम जनता से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
डीसी साहिल गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्तावित कलैक्टर रेट जिला की आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्लूडब्लूडॉटभिवानीडॉटजीओवीडॉटइन पर अपलोड कर दिए गए हैं, ताकि आमजन उन्हें देख सकें और अपनी राय दे सकें। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित रेट को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वह संबंधित उपमंडल अधिकारी (ना०) भिवानी, तोशाम, लोहारू या सिवानी के समक्ष 30 मार्च 2026 को दोपहर 12:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय की मुख्य रजिस्ट्रेशन शाखा (कमरा नंबर 78) में भी किसी भी कार्य दिवस पर लिखित रूप में सुझाव दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक अपने सुझाव ई-मेल के माध्यम से drobhwn@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिला प्रशासन के अनुसार, प्राप्त सुझावों का विश्लेषण करने के बाद वर्ष 2026-27 के लिए अंतिम कलैक्टर रेट तय किए जाएंगे। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में भाग लेकर अपने सुझाव अवश्य दें, ताकि रेट तय करते समय सभी पक्षों को ध्यान में रखा जा सके।