गुरुग्राम के DLF में लग्जरी घर सील करने पहुंची टीम 

 
गुरुग्राम के DLF में लग्जरी घर सील करने पहुंची टीम 

गुरुग्राम के दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस (DLF) इलाके में अवैध निर्माण और कॉमर्शियल गतिविधियां चला रहे घरों को सील करने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTP) की टीम पहुंची, जिस पर लोग भड़क गए हैं। उन्होंने रोड जाम कर दिया है।

दरअसल, यहां विभाग को ढाई हजार घरों पर सीलिंग की कार्रवाई करनी है। ये कार्रवाई 18 अप्रैल तक चलेगी। इनमें 50 फीसदी लग्जरी घर हैं। 

इसके लिए पहले मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। 2 दिन मुनादी भी करवाई गई। हालांकि डीटीपी की इस कार्रवाई से लोगों में रोष है। DTP अमित मधोलिया का कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग कार्रवाई की जा रही है।

यहां पर फिल्म स्टार और बिजनेसमैन की कोठियां भी हैं। इनमें अनिल कपूर, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अनुपम खेर की कोठियां शामिल हैं। 

2011 में डीएलएफ सिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका साल 2011 में डीएलएफ सिटी वेलफेयर एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया था कि डीएलएफ के मकानों में नक्शे का जमकर उल्लंघन हुआ है। सात से आठ मंजिला मकान बना दिए हैं। इन मकानों में परचून, कपड़े, ब्यूटी पार्लर और मोबाइल की दुकान के अलावा रेस्तरां, पीजी और गेस्ट हाउस खोल दिए हैं। इसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने आदेश दिए थे।

फेज 1 से 5 में मकानों पर होगी कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डीएलएफ एक से लेकर 5 तक के सभी ब्लॉक में रिहायशी प्लॉट हैं। यहां सरकार की तरफ से तय जगहों पर ही कॉमर्शियल एक्टिविटीज की जा सकती हैं। इसके बावजूद मकानों में अवैध निर्माण कर लिए गए है। अवैध रूप से व्यवसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैंं। डीटीपी इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से डीएलएफ फेज 1 से 5 में मकानों पर कार्रवाई की जाएगी।

लोग बोले- हम टैक्स भर रहे एडवोकेट सतपाल यादव, महेश, दीपक कुमार, प्रदीप सिंह, अमित यादव, रोहित यादव ने कहा कि पिछले कई सालों से नगर निगम को व्यवसायिक टैक्स और डीएलएफ को मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं। इसके बाद भी उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है।

जुर्माना भरने के बाद खोली जा सकेगी सील DTP विभाग के नियमानुसार मकान के सील होने के बाद उसे जुर्माने की अदायगी के बाद खोला जाएगा। 630 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से प्लॉट साइज के बराबर का जुर्माना लगेगा। 1260 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बैंक गारंटी जमा करवानी होगी। यदि तीन महीने के अंदर अवैध निर्माण या अवैध रूप से चल रही व्यवसायिक गतिविधियों को बंद नहीं किया जाता है तो बैंक गारंटी को जब्त किया जाएगा। मगर, रिहायशी मकान में कॉमर्शियल एक्टिविटीज की परमिशन नहीं दी जाएगी।