हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन आज

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज (26 मार्च) 10वां दिन होगा। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल के लिए सत्ता और विपक्ष के 20 विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं।
एक घंटे के प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल होगा। साथ ही आज सदन के समक्ष शव सम्मान निपटान, ट्रैवल एजेंट पंजीकरण, जुआ-सट्टा और अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े चार विधेयक पास करने के लिए रखे जाएंगे। जबकि बागवानी पौधशाला और अपर्ण संस्था के नियंत्रण से संबंधित विधेयक इंट्रोड्यूज होंगे।
वहीं कल CM नायब सैनी 2.05 लाख करोड़ के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इस दौरान CM महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की लाडो लक्ष्मी योजना के क्राइटेरिया के बारे में भी बताएंगे। इसके लिए सरकार ने बजट में 5 हजार करोड़ रुपए रखे हैं।
ये 4 विधेयक आज हो सकते हैं पास...
1. हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक इसे हरियाणा सम्मानजनक शव निपटान विधेयक 2024 भी कहा जाता है, ये एक ऐसा कानून है जो शवों के साथ सड़क पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है और सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करता है। इस विधेयक के अनुसार, अब हरियाणा में सड़कों पर शव रखकर प्रदर्शन करना गैरकानूनी होगा। इस नियम का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
2. हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025' शीर्षक से यह विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश किया जा चुका है। विधेयक में बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के अपना कारोबार चलाने वाले ट्रैवल एजेंटों के लिए अधिकतम 7 साल की जेल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
3. हरियाणा जुआ-सट्टा विधेयक हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2025 के तहत मैच फिक्सिंग चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों को सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में सट्टेबाजी के मामलों की अलग-अलग श्रेणियां परिभाषित की गई हैं और पुलिस को भी व्यापक अधिकार दिए गए हैं।
4. हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक इस विधेयक के तहत हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। इस विधेयक के तहत 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी।