गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष कारावास व जुर्माना

 
गांजा तस्करी मामले में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष कारावास व जुर्माना

माननीय न्यायालय द्वारा मादक पदार्थ गांजा तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कारावास की सजा तथा ₹ 10,000-₹ 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह निर्णय माननीय न्यायालय सुरुचि अटरेजा सिंह द्वारा सुनाया गया।

दिनांक 07 फरवरी 2024 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति मादक पदार्थ गांजा लेकर  झांझडा से पहाड़ी   की ओर जा रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा पहाड़ी व झांझडा श्योराण के बीच नाका लगाकर कार्रवाई की गई। नाका के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को काबू कर नियमानुसार तलाशी ली गई, जिसमें उनके कब्जे से 14 किलो 86 ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। इस संबंध में थाना लोहारू में अभियोग संख्या 13 दिनांक 07.02.2024 धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

मामले के दौरान पुलिस द्वारा एकत्रित साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

दोषी आरोपियों की पहचान:

1.  सोनू कुमार पुत्र राजपाल निवासी चहड खुर्द।

2.  नवीन पुत्र सत्येंद्र निवासी झांझडा श्योराण के रूप में हुई है।

पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री सुमित कुमार ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में ठोस साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए, ताकि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।

जिला पुलिस भिवानी आमजन से अपील करती है कि नशे के विरुद्ध इस मुहिम में पुलिस का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त बनाया जा सके।