न्यायालय के आदेश पर दो पशु डेयरी को सील
भिवानी।
न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए नगर परिषद प्रशासन ने सोमवार को शहर में बावड़ी गेट क्षेत्र में दो पशु डेयरी को सील किया है। इसके साथ ही शहर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे आबादी क्षेत्र में पशु डेयरी ना बनाए। आबादी क्षेत्र में पशु डेयरी बनाना नियमों के विरुद्ध है।
उल्लेखनीय है कि बावड़ी गेट क्षेत्र में पशु डायरी संचालित किए जाने का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा इन पशु डेरियों को बंद करने का आदेश जारी किए गए हैं। न्यायालय के आदेशों के चलते ही सोमवार को नगर परिषद प्रशासन ने इन दोनों डेयरी को सील किया।
सील किए जाने की कारवाई सफाई निरीक्षक विकास देशवाल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट पंचायती राज विभाग के एसडीओ रिंकू की मौजूदगी में की गई।
वहीं दूसरी ओर डीएमसी गुलजार मलिक ने बताया कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायालय के आदेशों पर पशु डेयरी सील किए जाने की कार्रवाई की गई है।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक आबादी के क्षेत्र में पशु डेयरी स्थापित न करें। इससे आसपास के लोगों को परेशान होती है। गोबर और अन्य कचरा नालियों में जाने से पानी की निकासी अवरुद्ध होती है। उन्होंने कहा कि आबादी क्षेत्र में पशु डेयरी स्थापित करना नियमों के विरुद्ध है।

