हरियाणा की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण

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चंडीगढ़।
रियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। CM सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और SPO की सीधी भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण देगी।
CM सैनी ने कहा कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 साल की होगी। सरकार ग्रुप-C में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5 फीसदी आरक्षण और ग्रुप डी में एक फीसदी आरक्षण देगी।
प्राइवेट औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी
CM सैनी ने कहा कि अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रतिमाह 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रुपए वर्ष की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती में अग्निवीर के लिए 5 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है।
CM सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को अपना काम शुरू करने में भी मदद देगी। इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि जो अग्निवीर अपना काम करना चाहते हैं, उन्हें बिना ब्याज लोन दिया जाएगा। उन्हें काम शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा।
CISF और BSF ने 12 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। अग्निवीर पर केंद्र सरकार ने यह फैसला 2 साल पहले किया था। BSF डीजी नितिन अग्रवाल और CISF डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी।
दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। CAPF के अंतर्गत BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF ऑर्म्ड आती हैं।

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