आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 10 साल कैद की सजा व 40,000/- का जुर्माना लगाया।
भिवानी ।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दिनांक 07.04.2022 को माननीय सोनीका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को, भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल( 04 पोस्को एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा 25,000 जुर्माने, धारा 363 भारतीय दंड संहिता में 3 साल की सजा व 5,000 जुर्माना, धारा 366 एवं भारतीय दंड संहिता के तहत 10 साल की सजा वह 10,000 जुर्माना) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 40,000/- का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
इस मामले में थाना बहल पुलिस ने वर्ष 2017 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2017 में नाबालिक लड़की ने थाना बहल पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में दर्ज किया गया था।
थाना बहल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी प्रवीण कुमार पुत्र विनोद वासी बहल, जिला भिवानी को 10 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 40,000/- का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
पुलिस अधीक्षक महोदय अजीत सिंह भा०पु०से० ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।
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