उपायुक्त नरेश नरवाल ने नागरिकों से सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने की अपील

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 भिवानी।

सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना विकट परिस्थिति में परिवार के लिए एक तरह से सुरक्षा चक्र का काम करता है। सामाजिक सुरक्षा योजना नागरिकों के बैंक खातों से जुड़ी होती हैं। सडक़ हादसों में होने वाली अकाल मौत और अंग-भंग होने पर आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ पेंशन योजना का लाभ भी शामिल है। खाता धारक को सालाना मामूली-सी प्रीमियम राशि देनी होती है, लेकिन मुश्किल समय में परिवार को मिलने वाली यह राशि बड़ी ही राहत प्रदान करती है।
उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम से बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। ये सभी योजनाएं आमजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो विकट परिस्थिति में बहुत ही सहायक साबित होती हैं। इन योजनाओं का लाभ उन्ही लोगों को मिलता है, जिनके बैंक में खाते होते हैं और इन योजनाओं के लिए निर्धारित राशि सालाना प्रीमियम के तौर पर अदा करते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए अपने संबंधित बैंक में फॉर्म भरकर देना होता है। इसके बाद खाताधारक इस योजना से जुड़ा रहता है।
महज 20 रुपए में मिलता है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ लेने के लिए महज 20 रुपए सालाना प्रीमियम देना होता है। 18 से 70 वर्ष तक इस योजना से जुड़ सकते हैं। हादसे में मृत्यु होने पर इस योजना से जुड़े परिवार को दो लाख रूपए बीमा कवर के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा किसी हादसे में एक हाथ या एक पैर या एक आंख खत्म होने पर अथवा दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंख जाने पर एक लाख रूपए पीड़ित को मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के परिजनों द्वारा या हाथ-पैर गंवाने वाले व्यक्ति द्वारा हादसा होने के 30 दिन के अंदर-अंदर अपने संबंधित बैंक में सूचना देनी जरूरी है। जिला में दिसंबर माह तक तीन लाख 18 हजार 559 लोग इस योजना से जुड़े हुए हंै।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में होता है दो लाख रूपए तक का बीमा कवर
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ लेने के लिए सालाना 436 रूपए प्रीमियम खाता धारक को देना होता है। 18 से 50 वर्ष तक के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना में जुड़े व्यक्ति की सामान्य मौत पर भी परिजनों को दौ लाख रूपए बीमें के रूप में मिलते हैं। जिले में एक लाख 22 हजार 322 खाता धारक इस योजना से जुड़े हुए हैं। इस योजना में भी संबंधित बैंक को 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है।
आरडी की तरह है अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना आरडी की तरह है। 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना के लाभ ले सकते हैं। पांच तरह की पेंशन योजना है, इसमें शामिल हैं। एक हजार रूपए पेंशन लाभ के लिए उम्र के हिसाब से कम से कम 42 से 291 रूपए तक प्रति महीना, दो हजार रूपए पेंशन के लिए 84 से 582 रूपए प्रति महीना, तीन हजार रूपए पेंशन के लिए 126 से 873 रूपए प्रति महीना, चार हजार रूपए पेंशन के लिए 168 से 1164 रूपए प्रति महीना तथा पांच हजार रूपए पेंशन के लिए उम्र के हिसाब से 210 से 1414 रुपए प्रति महीना देना होता है। इसके अलावा यदि इस योजना से जुड़े व्यक्ति की मौत हो जाती है तो एक मुश्त लाभ संबंधित व्यक्ति के उत्तराधिकारी को मिलता है। एक हजार रूपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को एक लाख 70 हजार रूपए, दौ हजार पेंशन लाभ से जुड़े व्यक्ति के उत्तराधिकारी को तीन लाख 40 हजार रूपए, तीन हजार रूपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को पांच लाख 10 हजार रूपए, चार हजार रूपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को छह लाख 80 हजार रूपए तथा पांच हजार रूपए पेंशन लाभ से जुड़े उत्तराधिकारी को आठ लाख 50 हजार रूपए मिलेंगे। जिला में इस योजना से करीब साढ़े 35 हजार लोग जुड़े हुए हैं। असमय मृत्यु के दौरान इस योजना का लाभ लेने के लिए भी 30 दिन के अंदर संबंधित बैंक को सूचना देनी होती है।

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