भारत सरकार ने पैन कार्ड को लेकर नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके बाद आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने, लोन लेने या उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन करने में परेशानी हो सकती है। निष्क्रिय पैन को फिर से सक्रिय करने में समय लगेगा और जुर्माना भी लग सकता है।
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां दिए गए सरल निर्देशों का पालन करना होगा।
भारत सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का नया नियम लागू किया है। अब सभी पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2024 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उसके बाद आपको कई वित्तीय और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
निष्क्रिय पैन कार्ड से आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे और उच्च मूल्य के लेन-देन भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप समय पर पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको इसे फिर से सक्रिय करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया:
1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
2. “लिंक आधार” का विकल्प चुनें।
3. पैन और आधार नंबर की जानकारी भरें और “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
4. अगर सारी जानकारी सही है तो पैन और आधार लिंक हो जाएंगे।
नोट: अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको इसे आधार सेवा केंद्र से प्राप्त करना होगा।
इस प्रक्रिया के जरिए पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 तक दी गई है, जिसके बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।