हरियाणा सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटों को पेंशन देने का फैसला लिया है।
लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि महिलाओं की आय का दूसरा कोई स्त्रोत नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए दिव्यांग और अविवाहित बेरोगार बेटों को भी पेंशन देने का ऐलान कर दिया है।
सैनी सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन के पात्रता दायरे में शामिल कर लिया है।
इसके साथ ही दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है। करीब 75 फीसदी तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटो को भी यह पेंशन मिलेगी। दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र पेंशन के पात्र होंगे।