Haryana: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी पत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार विधवा और तलाकशुदा बेटियों को राज्य सम्मान पेंशन का लाभ देगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह होगी कि महिलाओं की आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए।
दअसल सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार अविवाहित बेटी, विधवा और तलाकशुदा बेटियों को पेंशन के पात्रता दायरे में शामिल किया है।
दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को भी मिलेगा लाभ
इसके साथ दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र को भी पेंशन देने का फैसला सरकार ने किया है। ऐसे में अब करीब 75 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले अविवाहित बेरोजगार बेटो को भी यह पेंशन दी जाएगी।
दिव्यांग अविवाहित बेरोजगार पुत्र पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। अगर इसके लिए एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो इस स्थिति में पेंशन का समानुपातित हिस्सा मिलेगा।