Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान 05 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक राजीव गांधी विद्युत भवन, दिल्ली रोड, रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में करेगा। रोहतक जोन में आने वाले जिलों में करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर शामिल हैं। निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3 लाख रुपये तक की वित्तीय शिकायतों की सुनवाई
‘उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि विनियम 2.8.2 के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम 1 लाख रुपये से अधिक तथा 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा।
उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली दरों से संबंधित मामले, मीटर सुरक्षा से संबंधित मामले, क्षतिग्रस्त मीटर से संबंधित मामले, वोल्टेज से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया जाएगा।
बैठक के दौरान फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा
बिजली चोरी, बिजली का दुरुपयोग तथा जानलेवा गैर जानलेवा दुर्घटना आदि मामलों पर इस बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवाद से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले उपभोक्ता को पिछले छह माह के दौरान उपभोक्ता द्वारा चुकाए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो भी कम हो, जमा करानी होगी।
इस बैठक के दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी न्यायालय, प्राधिकरण या फोरम में लंबित नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में लंबित मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।