केंद्र की मोदी सरकार की ओर से गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब बिजली मीटर से जुड़ी कुल 17 सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी…
17 सेवाओं पर नहीं लगेगा जीएसटी
बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह राहत भरी खबर है। अब बिजली मीटर लगाने और लोड बढ़ाने जैसी कुल 17 सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगेगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक देश में बिजली वितरण से जुड़ी कंपनियां अब ऐसी सेवाओं पर 18 फीसदी जीएसटी नहीं वसूलेंगी।
राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां अब कुल 17 सेवाओं पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं वसूल सकेंगी। मालूम हो कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने हाल ही में स्पष्टीकरण जारी किया था।
राज्य सरकारों ने जारी किए दिशा-निर्देश
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों ने केंद्र के निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दिया है। स्पष्टीकरण के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियां सिर्फ जमा कार्यों पर ही 18 प्रतिशत जीएसटी वसूल सकेंगी। डिस्कनेक्शन, रीकनेक्शन, चेक बाउंस, मीटर इंस्टॉलेशन, चेकिंग, टेस्टिंग, चेंज, लोड बढ़ाना, ओवरहेड चार्ज जैसी सेवाओं पर अब जीएसटी नहीं वसूला जाएगा। अधिकांश राज्य सरकारों ने 10 अक्टूबर से सभी 17 सेवाओं पर जीएसटी नहीं वसूलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।