हरियाणा के पब-बार में फ्लेवर्ड हुक्का बैन

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चंडीगढ़।

हरियाणा के पब-बार में फ्लेवर्ड हुक्का पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। राज्य के गृह विभाग ने इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं। गृह सचिव टीवीएसएसन प्रसाद की ओर से जारी ऑर्डर में फ्लेवर्ड हुक्के को नुकसानदायक बताया गया है। इसलिए सभी पुलिस कमिश्नरों के साथ जिलों के DC को ऐसे पब-बारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं यह भी बताया गया है कि हरियाणा के ट्रेडिशनल हुक्के पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी।

हरियाणा से पहले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड में हुक्के पर बैन लगा चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुलिस को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो सप्ताह पहले एक जनसभा के दौरान हरियाणा में कॉमर्शियल हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। सीएम के इस ऐलान के बाद गृह विभाग की ओर से हुक्का बार पर लगे प्रतिबंध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य में होटल, रेस्तरां, बार और नाइट क्लब में तंबाकू के साथ फ्लेवर्ड हुक्का पिलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

ऐसे स्वाद वाले हुक्के का धुएं में कार्बन मोनो आक्साइड (CO) और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAH), वाष्पशील एल्डिहाइड और भारी धातुएं होती हैं। इसका सीधा असर हृदय पर पड़ता है। इससे फेफड़े के रोग भी बढ़ते हैं। आगे चलकर यह भी गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे इन फ्लेवर्ड हुक्का को भी परोसने में पाबंदी रहेगी। किसी भी होटल, रेस्तरां व क्लब में तंबाकू व फ्लेवर्ड हुक्का परोसा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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