चंडीगढ़।
हरियाणा में दिव्यांगों की अब हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) अफसर बनने की राह आसान हो गई है। सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) ने दिव्यांग कोटे के खाली पड़े पदों को भरने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है।
इसके बाद हिंदी-अंग्रेजी में 35 अंक लेकर भी दिव्यांग मेरिट में शामिल हो पाएंगे। इससे पहले दिव्यांगों के लिए HCS की हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य पेपर) में प्रत्येक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य थे।
मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक, अगर HCS भर्ती में दिव्यांग कोटे के रिक्त पद रह जाते हैं तो हरियाणा स्टाफ सर्विस कमीशन (HSCC) हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा में 35% अंक लेने वाले को मेरिट सूची में शामिल कर सकते हैं।
हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद दिव्यांग कोटे के रिक्त पदों को आसानी से भरा जा सकेगा।हरियाणा में जल्द ही करीब 35 हजार दिव्यांगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें से 15 हजार सरकारी क्षेत्र में जबकि 20 हजार दिव्यांग निजी क्षेत्र में समायोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों में एक जनवरी 1996 से लेकर आज तक का सारा बैकलॉग जल्दी भरने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
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