गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए हाईकोर्ट का आदेश, नहीं होंगे एडमिशन

153
SHARE

नारनौल।

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के कनीना में हुए स्कूल बस सड़क हादसे के बाद जिला शिक्षा विभाग और प्रशासन सख्त एक्शन के मूड में है। लगातार स्कूलों में छापेमारी की जा रही है। बुधवार को भी नांगल चौधरी क्षेत्र के अनेक स्कूलों में छापेमारी की गई। जिसमें से एक स्कूल गैर मान्यता प्राप्त पाया गया। स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को लिखा है। वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक लेटर जारी कर गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के मुख्य द्वार पर नोटिस लगाने का आदेश भी जारी किया है।

बुधवार को नांगल चौधरी की खंड शिक्षा अधिकारी संतोष ने नांगल चौधरी खंड के अनेक स्कूलों की जांच की। जिसमें से आईपीएस नामक एक स्कूल गैर मान्यता प्राप्त पाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रबंधक से स्कूल को बंद करने तथा स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए डीईओ को लिखा है।

वहीं, दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। जिसमें लिखा गया है कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के तहत सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को बंद किया जाना है। जिसके तहत गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के बाहर विभाग की ओर से जारी आदेश को चस्पा किया जाए। जिसके साथ लिखा जाए कि, यह विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त है तथा इसमें किसी भी विद्यार्थी का दाखिला नहीं लिया जा सकता।

अपने आस-पास की खबरे देखने के लिए हमारा youtube चैनल Subscribe करे ubscribe करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे https://www.youtube.com/bhiwanihulchal