धोखाधड़ी के बचाव के लिए अपनी बायोमेट्रिक लॉक/ अनलॉक फंक्शन को लॉक करें – SP अजीत सिंह

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भिवानी।
पुलिस अधीक्षक भिवानी अजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले करीब 01 महीने में थाना साईबर क्राईम भिवानी को 30 शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें साईबर अपराधियों के द्वारा आम जनता के बैंक खाते से फिंगरप्रिंट के माध्यम से धोखाधड़ी करके रूपए निकाले गए हैं।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने जानकारी देते हुए बताया कि AePS एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया है। जिसके प्रयोग से लोगों के आधार कार्ड नंबर और उनके फिंगरप्रिंट या आंख के स्कैन के द्वारा वेरिफिकेशन करा के माइक्रो एटीएम की मदद से पैसा ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है। AePS के प्रयोग से लोगों को अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए बैंक अकाउंट नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सिस्टम लोगों के केवल आधार कार्ड नंबर और फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसा निकाल देता है और एक अकाउंट से दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा भी भेज सकते हैं।
साईबर अपराधियों के द्वारा AePS के द्वारा धोखाधड़ी करने का तरीका 
साईबर अपराधी ऑनलाइन जमीन की अनसर्टिफाइड कोपियों को डाउनलोड कर लेते हैं और उन अनसर्टिफाइड कॉपी पर फिंगरप्रिंट व आधार कार्ड का डाटा चोरी कर लेते हैं। इसके पश्चात अपराधी फिंगरप्रिंट से एक नकली रबड़ का फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं और आधार कार्ड से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि आधार कार्ड किस बैंक खाते के साथ लिंक है। इसके बाद अपराधी उस बैंक खाते से माइक्रो एटीएम की मदद से 10,000 तक की राशि एक बार में धोखाधड़ी से निकाल लेते हैं और यह धोखाधड़ी करते समय खाताधारक के पास कोई भी लिंक, मैसेज या ओटीपी नहीं जाता।
AePS से धोखाधड़ी के बचाव के लिए अपने बायोमेट्रिक ऑप्शन को लॉक करें
पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि कोई भी खाताधारक गूगल सर्च इंजन पर जाकर www.uidai.gov.in पर सर्च करें इसके पश्चात माई आधार कार्ड ऑप्शन में जाएं। यहां पहुंचने पर खाता धारक को बायोमैट्रिक लॉक/ अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा जिस पर खाताधारक लॉगिन करके अपने बायोमेट्रिक ऑप्शन को लॉक कर दे। खाताधारक किसी भी समय इस सेवा का लाभ लेने के लिए इस ऑप्शन को लॉक व अनलॉक कर सकता है।
पुलिस अधीक्षक भिवानी ने जिला वासियों से अपील की है कि इस जानकारी को अपनाते हुए अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं व साईबर अपराध से बचें। यदि किसी भी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन साईबर धोखाधड़ी होती है तो इसकी रिपोर्ट 1930 पर अवश्य दर्ज करवाएं।
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