दुष्कर्मी ताऊ को सुनाई 10 साल की सजा

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हिसार।
सिरसा में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने भतीजी से दुष्कर्म और छेड़छाड़ करने के आरोपी ताऊ को 10 साल की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रेक कोर्ट के जज प्रवीण कुमार ने आरोपी को गवाहों और सबूतों के आधार पर पोक्सो एक्ट के धारा 6 सेक्शन 18 के तहत 10 साल की सजा के साथ साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्मान अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा का भुगतनी होगी। वहीं 10 पोक्सो एक्ट में पांच साल सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के अनुसार 28 सितंबर 2019 को सिरसा के रानियां खंड के एक गांव में 12 साल की नाबालिग ने शिकायत दी कि 26 सितंबर को वह अपनी दादी के साथ खेत में गई हुई थी। धूप ज्यादा होने के कारण वह अपने ताऊ के साथ खेत में पेड़ के नीचे ही बैठ गई। मेरे ताऊ ने मेरे भाई व चाचा के लड़के को वहां से भेज दिया। इसके बाद ताऊ ने गंदी हरकतें करनी शुरू कर दी। मैंने विरोध किया तो ताऊ ने पकड़ लिया और गंदी हरकतें की। ताऊ ने कहा कि किसी को यह बात नहीं बताना।
नाबालिग घटना के बाद भागकर अपनी दादी के पास गई। दादी कुछ ही दूरी पर घास काट रही थी। दादी को सारी बात बताई। इसके बाद नाबालिग की दादी व पिता ने रानियां थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर निशानदेही की। पुलिस ने पीड़िता के बयान डयूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करवाए। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और उसने घटनास्थल की निशानदेही की। अदालत ने बुधवार को आरोपी को सख्त सजा सुनाई।
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