हरियाणा में नया परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) बनवाने के लिए आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र, एसएलसी, वोटर कार्ड और डीएमसी, इनमें से कोई एक प्रमाण के तौर पर जमा करवाना होगा, तभी नया परिवार पहचान पत्र बनवाया जा सकेगा। इसके लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CREED) की ओर से व्यवस्था लागू की गई है।
आधार कार्ड से ली जाती है जानकारी
परिवार पहचान पत्र में पूरी जानकारी आधार के जरिए ही ली जाती है। इसमें सिर्फ आधार कार्ड का नाम और पता ही जोड़ा जाता है। इसलिए नया परिवार पहचान पत्र बनवाने से पहले आधार कार्ड में पता हरियाणा का होना चाहिए। अगर आधार कार्ड में हरियाणा का पता नहीं है तो इससे जानकारी अपडेट नहीं होती। जिनके आधार कार्ड में पता दूसरे राज्य का है तो उन्हें आधार कार्ड में पता बदलवाना होगा।
हरियाणा का पता अपडेट करवाना होगा
अगर आप दूसरे राज्य में रहते हैं और हरियाणा के किसी जिले में काम करते हैं और वहां की सरकारी सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आधार कार्ड में स्थानीय पता बदलवाना होगा। उसके बाद ही परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) बनेगा। पीपीपी में आधार कार्ड के आधार पर ही जानकारी अपडेट की जा सकेगी।
परिवार पहचान पत्र में आधार कार्ड के हिसाब से जानकारी अपडेट होती है। आधार में जो भी नाम, माता-पिता का नाम या पता है, उसे पीपीपी में शामिल किया जाएगा। अगर किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति परिवार पहचान पत्र बनवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले आधार कार्ड में स्थानीय पता अपडेट करवाना होगा।