हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बताया कि सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। धानक हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान एक विधायक द्वारा इस संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया राज्य में हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने के लिए एक नया रोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। निजी क्षेत्र में जन शक्ति की मांग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हरियाणा के युवाओं का विवरण रोजगार पोर्टल पर संकलित किया गया है यह विवरण विभिन्न सरकारी विभागों और आईटीआई, पॉलिटेकनिक, उच्च शिक्षा संस्थानों से एकत्रित किया गया है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं और जॉब एग्रीगेटर्स को रोजगार पोर्टल पर संयोजित किया गया है। रोजगार पोर्टल पर प्रार्थियों के विवरणों का संवर्द्धन तथा इन प्रार्थियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा 35 सीटर कॉल सेंटर स्थापित किया गया है ।
उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार विभाग, हरियाणा ने राज्यभर में प्रति वर्ष 200 रोजगार मेले आयोजित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा प्रति तिमाही कम से कम एक रोजगार मेला या प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करना अनिवार्य है । कोविड -19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति के दृष्टिगत वास्तविक जॉब फेयर करवाना सम्भव न होने के कारण रोजगार विभाग द्वारा विभागीय पोर्टल (https://hrex.gov.in) पर ऑनलाइन जॉब फेयर मोड्यूल भी संचालित कर दिया गया है । उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के 50,000 मेधावी युवाओं को हरियाणा की सरकारी नौकरियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे समेत केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों में भी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने में सक्षम बनाने के लिए नि:शुल्क विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफार्म पर अब तक 50,000 युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न निजी रूप से प्रबंधित कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्मों, पार्टनरशिप फर्मों आदि में हरियाणा के स्थायी बेरोजगार युवाओं को 75 प्रतिशत नया रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को 02 मार्च,2021 अधिसूचित किया गया है और अधिनियम की धारा-3 के तहत आवश्यक सभी निजी नियोक्ताओं और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक पंजीकरण प्रक्रिया वर्तमान में जारी है ।
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