जींद।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया(SBI) की जींद (हरियाणा) स्थित पिल्लु खेड़ा ब्रांच में कैशियर द्वारा कथित रुप से मृत महिला के खाते से 46.30 लाख रुपए निकलवा धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट आरोपी कैशियर की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
हाईकोर्ट ने कहा कि ‘जब बाड़ ही फसल को खाना शुरू कर दे तो कुछ नहीं बचाया जा सकता’ इस टिप्पणी के साथ ही आरोपी की जमानत अर्जी रद्द कर दी गई। आरोप के मुताबिक मृत महिला के निष्क्रिय हुए बैंक अकाउंट से कैशियर सुशील कुमार ने महिला के फर्जी दस्तखत के दम पर यह रकम निकलवाई थी। वह वर्ष 2010 से SBI का कर्मी था।
हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने केस की सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी याची के खिलाफ सटीक और गंभीर आरोप हैं। उसने अपनी ID से मृतका (सावित्री देवी) के खाते से भारी रकम निकलवाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर आरोपी को जमानत का लाभ नहीं मिल सकता कि वह बीते 31 मई से जेल में है।
आरोप के मुताबिक कैशियर सुशील ने यह रकम कैश कर निकलवा ली। उसके साथ इस अपराध में अन्य आरोपी भी थे। 10 जून, 2019 से 15 सितंबर, 2020 के बीच यह रकम निकलवाने के आरोप सुशील पर हैं। आरोपी के खिलाफ जींद (हरियाणा) पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस केस के मुताबिक सावित्री देवी नामक महिला का SBI की जींद स्थित पिल्लु खेड़ा ब्रांच में खाता था। 11 मई, 2008 को उसकी मौत हो गई थी। 10 सालों तक बैंक खाता ऑपरेट नहीं हुआ। ऐसे में इसे निष्क्रिय की श्रेणी में डाल दिया गया।
सुशील ने हाईकोर्ट में कहा था कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है। उसके खिलाफ बैंक के सीनियर अफसरों ने आपराधिक साजिश रची ताकि वह खुद को बचा सकें। आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि मृतका के नाम पर एक चैक बुक जारी करने की प्रार्थना बैंक मैनेजर की ID(आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट) से 10 जून, 2019 को की गई थी। उसी दिन खाते से 100 रुपए निकले थे। याची(आरोपी कैशियर) ने सिर्फ अपनी सरकारी ड्यूटी करते हुए कैश जारी किया था।
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