भिवानी।
पुलिस अधीक्षक भिवानी वरुण सिंगला आईपीएस ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिले में स्थित सभी बैंक शाखाओं व एटीएम कक्ष पर कम से कम एक सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे होना चाहिए। यह सिक्योरिटी गार्ड हथियार चलाने में सक्षम होना चाहिए और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि सिक्योरिटी स्टाफ को किसी दूसरे कार्य में ना लगाया जाए।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि प्रत्येक बैंक और एटीएम कक्ष के अंदर व बाहर पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए और इनकी फुटेज कम से कम दो महीने तक सुरक्षित रहनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बैंकिंग संस्था द्वारा केवल प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसिज एक्ट 2005 के तहत लाइसेंसशुदा प्राइवेट एजेंसी को ही कैश ट्रांसपोर्टेशन संबंधित गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बार में दस लाख रूपये से अधिक की नकदी को लाने व ले जाने के लिए सुरक्षित कैश वैन का इस्तेमाल करना चाहिए। कैश वैन में एक बार में पांच करोड रुपये से अधिक की नकदी न ले जाई जाए।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में रात को नौ बजे और ग्रामीण क्षेत्र में शाम छह बजे के बाद कैश ट्रांसपोर्टेशन और एटीएम में नकदी डालने का काम ना किया जाए।
कैश वैन में ये हों सुविधाएं
जिला पुलिस महोदय ने निर्देश देते हुए कहा कि केवल वे कैश वैन, जो हरियाणा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसिज नियम 2019 के नियमों की पालना करती हों, उन्हीं में कैश ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित गतिविधियां की जाए। प्रत्येक सुरक्षित कैश वैन में जीपीएस ट्रैकिंग यंत्र होना चाहिए और कैश ट्रांसपोर्टेशन गतिविधि के समय इसकी लगातार निगरानी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कैश ट्रांसपोर्टेशन गतिविधि के दौरान कैश वैन में एक चालक, दो सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड और दो अभिरक्षक या एटीएम अधिकारी होने चाहिए। नकदी की मात्रा के अनुसार कैश वैन में दो से अधिक सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकते हैं।
रास्ते में या फिर कैश लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड कैश वैन के पास जरूर मौजूद रहना चाहिए। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सिक्योरिटी गार्ड या अन्य लोगों को भर्ती करते समय नियमानुसार उनकी वेरिफिकेशन जरूर करवाएं और उनकी पर्याप्त ट्रेनिंग करवाएं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी बैंक, एटीएम में लूट, चोरी, डकैती इत्यादि की वारदात होने पर संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक 24 घंटे में पुलिस को घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध जरूर करवाएं। इसके अलावा एक बार में दस लाख रुपये से अधिक की ट्रांसपोर्टेशन करने के दौरान संबंधित बैंक, कैश हैंडलिंग एजेंसी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह पुलिस कंट्रोल रूम को ट्रांसपोर्टेशन संबंधित गतिविधि की जानकारी देगा। पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि यदि किसी के द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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