भिवानी।
पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए नामांकन के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट व पुलिस से चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को नामांकन के लिए जो शर्तें तय की गई है उनमें पुलिस से चरित्र सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। अपराधिक मामलों में केवल स्वयं द्वारा सत्यापित विवरण नामांकन के साथ प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। फार्म 4-बी में स्वयं सत्यापित हलफनामा भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को नामांकन के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उम्मीदवार का मतदाता सूची में नाम होना ही आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए नामांकन भरते वक्त विभिन्न निर्धारित किए गए बैंकों व बिजली निगम से नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत दिया जाना जरूरी है। इसके साथ-साथ प्रत्याशी के घर में शौचालय का होना भी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये, सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये, पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये और जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रूपये की फीस देनी होगी।
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