Haryana: मंडल आयुक्त हिसार एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं के सभी डिफेक्टिव मीटर शीघ्रता से बदले जाएं।
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि किसी भी ऑपरेशन कार्यालय के अंतर्गत कोई भी खराब, बंद, जला या डिफेक्टिव मीटर नहीं रहेगा। बिजली उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर दिसंबर 2024 तक बदल दिए जाएंगे।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के सभी डिफेक्टिव मीटर को तुरंत ही बदलकर नए मीटर लगाए जाएंगे।
जिलाधीश अनीश यादव ने रेडजोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया
जिलाधीश अनीश यादव ने 28 नवंबर 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 की उपधारा 3 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भ्रमण व उनकी सुरक्षा श्रेणी जेड प्लस को दृष्टिगत रखते हुए हेलीपेड एवं संपूर्ण क्षेत्र में 200 मीटर की परिधि में ड्रोन/पैरा ग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाकर उक्त स्थान को रेड जोन नो फ्लाईंग जोन घोषित करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक उक्त आदेश वीआईपी के प्रस्थान होने तक लागू रहेगा। उक्त आदेश के उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।