Old Age Pension Scheme: हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना (बुढ़ापा पेंशन) हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
Old Age Pension योजना के प्रमुख बिंदु:
1. उद्देश्य:
वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन यापन में मदद करना।
2. पात्रता:
आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
लाभार्थी हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय और परिवार की कुल आय सरकारी मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए (आमतौर पर आय सीमा निर्धारित होती है)।
3. वित्तीय लाभ:
पात्र नागरिकों को हर महीने 2500 रुपये (2024 के अनुसार) की पेंशन प्रदान की जाती है।
यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है।
4. आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि जमा करने होते हैं।
5. प्रमुख लाभार्थी:
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से कमजोर वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है, ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
आधिकारिक पोर्टल:
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आप हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।