आज से हरियाणा विधानसभा का शीतकाली सत्र शुरु होगा। इसमें सीएम नायब सैनी 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने वाले विधेयक के पारित होने के समय बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सरकार ने अभी तक इसका अध्यादेश जारी कर रखा है। इसकी अवधि 6 महीने होती है।
इससे पहले अगर विधानसभा में विधेयक पारित हो जाए तो राज्यपाल की मंजूरी के बाद वह स्थायी कानून बन जाता है। सीएम नायब सैनी ने विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 साल तक सुरक्षित करने के लिए जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश मंजूर कराया था।
आज यानी 13 नवंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो जाएगा। इस सत्र में विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें वे विधेयक शामिल होते हैं जिनके अध्यादेश पहले जारी हो चुके हैं। लेकिन अध्यादेशों को ऐसे की ऐसे ही विधेयक के रूप में पेश करना होता है। इसलिए जॉब सिक्योरिटी का अध्यादेश भी ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इस पर जब चर्चा होगी तो सीएम नायब सैनी बड़ा ऐलान कर सकते हैं।
50 हजार रुपए वेतन तक की शर्त हट सकती है
जॉब सिक्योरिटी का अभी जो अध्यादेश जारी हो रखा है उसमें 50 हजार रुपये तक की सैलरी पाने वाले कर्मचारी शामिल है। 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं। इसलिए संभावना है कि जॉब सिक्योरिटी विधेयक से 50 हजार रुपये की सीमा हटा दी या बढ़ा दी जाए।
1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित
सीएम नायब सैनी ने चुनाव से पहले और चुनाव के समय कहा था कि 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी 15 अगस्त, 2024 से सुरक्षित हो चुकी है।
सरकार इन बिलों को कराएगी पास
1. हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चिता ) विधेयक
2. हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक
3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास व विनियमन ( संशोधन) विधेयक
4. हरियाणा नगर निगम ( संशोधन) के दो विधेयक
5. हरियाणा ग्राम शामलात भूमि ( विनियमन ) संशोधन विधेयक
6. हरियाणा पंचायती राज ( संशोधन) विधेयक