भिवानी: अंचल नर्सिंग होम की विवादित भूमि से कब्जा हटवाने के आदेश

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अंचल नर्सिंग होम की विवादित भूमि से कब्जा हटवाने के एसडीएम ने दिए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को आदेश
-एसडीएम ने 30 दिन में करोड़ों की विवादित भूमि को खाली कराने का सुनाया फैसला
-बृजपाल सिंह परमार ने की थी डीसी को शिकायत, नगर परिषद ने भी किया था विवादित भूमि पर अपना दावा

भिवानी।

दिनोद गेट स्थित अंचल नर्सिंग होम की करोड़ों की विवादित भूमि(परस की जमीन) पर भिवानी एसडीएम कम साधिकार क्लेक्टर ने नगर परिषद भिवानी को 30 दिन के अंदर विवादित भूमि को खाली कराने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने परस की भूमि पर अवैध रूप से अंचल नर्सिंग होम निर्माण किए जाने की शिकायत उपायुक्त व संबंधित अधिकारियों को दी थी। बृजपाल सिंह परमार ने शिकायत में राजस्व विभाग द्वारा भूमि की पैमाइश रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। जिसमें अंचल नर्सिंग होम भवन निर्माण में परस की 603 वर्गगज करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा साबित हो चुका था।

इस विवादित भूमि पर नगर परिषद ने अपना दावा भी ठोका और इस मामले को लेकर एसडीएम कम साधिकार क्लेक्टर के समक्ष अपील की। बृजपाल सिंह ने एसडीएम के समक्ष नगर परिषद द्वारा किए गए दावे में परस की जमीन होने के तथ्य रखे और उच्च न्यायालय द्वारा भी इस विवादित भूमि को लेकर दिए गए आदेशों का हवाला दिया। नगर परिषद की तरफ से भी एसडीएम के समक्ष अपील के बाद अपना पक्ष रखा गया और उत्तरवादीगण डॉ अंचल दंपति द्वारा भी एसडीएम के समक्ष जमीन से जुड़े कुछ दस्तावेज रखे गए। लेकिन एसडीएम ने नगर परिषद में दर्ज भूमि की असेसमेंट व अन्य दस्तावेजों को सिरे से खारिज कर दिया और जमीन का मालिकाना हक नहीं माना। एसडीएम ने फैसले में कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट 1973 की धारा 81 ए के तहत नगर परिषद द्वारा जारी किए गए असेसमेंट रजिस्टर, प्रॉपर्टी टैक्स से मालिकाना हक नहीं माना जाता। एसडीएम कम साधिकार क्लेक्टर ने इस विवादित भूमि पर जिला राजस्व विभाग के रिकार्ड को ही मालिकाना हक माना और अपना फैसला सुनाते हुए नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को 30 दिन के अंदर विवादित भूमि को खाली कराने के आदेश दिए हैं।

वही जब इस बारे में अंचल अस्पताल के संचालक डॉ. विनोद अंचल से बात की तो उन्होंन बताया कि मेरे पास कोई ऐसी सूचना नही है। अगर कोई फैसला आएगा तो हम उसके खिलाफ अपील करेंगे।

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