हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा शिक्षा ऋण योजना लागू की है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाली छात्राओं व महिलाओं को ब्याज पर 5 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
हरियाणा महिला विकास निगम की जिला प्रबंधक परमजीत कौर ने बताया कि शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत जिन छात्राओं / महिलाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण लिया हुआ है या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अभी दो वर्ष का समय पूरा नहीं हुआ हैं, उनको निगम द्वारा बैंक ब्याज पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाती हैं।
उन्होंने बताया कि बैंक में समय पर ब्याज न अदा करने वाले लाभार्थियों को जुर्माना ब्याज पर ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आवदेक द्वारा बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त करने के बाद लाभार्थी द्वारा सब्सिडी जारी करने के लिए आवेदन, बैंक द्वारा खाता प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट, बैंक ऋण स्वीकृति पत्र, संस्थागत/कॉलेज पत्र जहां छात्र पढ़ रहा है, शपथ पत्र, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/पैन कार्ड, फैमिली आईडी, लाभार्थी की 10वीं, 12वीं की मार्कशीट आदि दस्तावेज निगम के कार्यालय में जमा करवाने होंगे।