अंतर्जातीय विवाह: 59 लाभपात्रों को दी एक करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता: डीसी

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भिवानी।

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा आमजन के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हंै। इस विभाग की एक योजना मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना है, इस योजना के तहत अंतर्जातीय सामाजिक समरस्ता अपनाने वाले युवा जोड़े को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 59 लाभपात्रों को एक करोड़ 47 लाख 50 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

इस योजना के तहत 10 लाभपात्रों के केस लंबित है और तीन केसों को शर्ते पूरी न करने के कारण रद्द कर दिया गया है। डीसी नरेश नरवाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सरकार देश में समानता का अधिकार देने और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए ऐसी ही योजना एक चला रही है, जो लोगों के सामाजिक सुरक्षा करने के साथ ही आर्थिक मदद भी देती है। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को सामाजिक समरसता दिलाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत यह योजना हरियाणा राज्य के निवासी अनुसूचित जाति के लडक़े-लडक़ी द्वारा विवाह करने पर प्रदान की जाती है। शादी के बाद नव विवाहित जोड़े को दो लाख 50 हजार की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है, जिनमें से एक लाख 25 नगद और एक लाख 25 हजार की एफडी उनके नाम करवाई जाती है। यह राशि संयुक्त साअवधी तीन वर्ष के लिए जमा होती है। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रार्थी हरियाणा सरकार की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटसरलहरियाणाडॉटजीओवीडॉटइन पर आवेदन कर सकते हैं।

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