हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) रजिस्ट्रेशन में वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी) कैटेगरी को अपडेट करने का मौका देने जा रही है। राज्य सरकार (Haryana Govt) इस संबंध में कभी भी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दे सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में अनुसूचित जाति के आरक्षण को दो कैटेगरी में बांटने को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है।
ओटीआर में मिलेगा अनुसूचित जाति कैटेगरी को अपडेट करने का मौका
अब इस संबंध में निर्देश जारी होने हैं। चूंकि यह आरक्षण सभी कैटेगरी के पदों पर लागू होगा, इसलिए यह किसी भी एजेंसी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में लागू होगा। ग्रुप सी और डी की भर्तियां सीईटी के जरिए होती हैं। इसका आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) करता है। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पहले ही हो चुका है और भविष्य में भी होगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत हैं, उन्हें अपनी अनुसूचित जाति श्रेणी को डीएससी या ओएससी में अपडेट करने का अवसर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके लिए पोर्टल पर यह विकल्प पहले से ही उपलब्ध रहेगा।
अनुसूचित जाति से संबंधित पदों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा
सभी विभाग, बोर्ड, निगम या अन्य संस्थाएं अनुसूचित जाति से संबंधित पदों को दो श्रेणियों में उप-वर्गीकृत करेंगी, यानी वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) और अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी)। वंचित अनुसूचित जातियों में करीब 38 अनुसूचित जातियां और अन्य अनुसूचित जातियों में करीब 15 अनुसूचित जातियां शामिल होंगी। सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित मौजूदा 20 प्रतिशत कोटे में से आधे पद वंचित अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो शेष रिक्त पदों पर अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थियों की भर्ती की जा सकेगी। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे का आधा हिस्सा अन्य अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों (ओएससी) के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) के उपयुक्त अभ्यर्थियों को शेष रिक्त पदों पर भर्ती किया जा सकेगा।
संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी
यद्यपि एससी के लिए आरक्षित सीटों को डीएससी और एससी के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा और चयन उसी तरीके से किया जाएगा, लेकिन मेरिट सूची संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी। यानी उनकी वरिष्ठता मेरिट में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि अभ्यर्थी ए डीएससी है और उसके मेरिट में 50 अंक हैं, जबकि अभ्यर्थी बी ओएससी है। उसके मेरिट में 51 अंक हैं, तो वरिष्ठता अभ्यर्थी बी को दी जाएगी। वर्तमान रोस्टर प्रणाली के तहत प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए अलग-अलग रोस्टर अंक निर्धारित करना आवश्यक नहीं होगा।
यदि किसी विशेष अवसर पर अनुसूचित जातियों के लिए रिक्त पदों (संवर्ग) की कुल संख्या विषम है, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, तो पहले आधे पद डीएससी वर्ग के लिए होंगे। उदाहरण के लिए, यदि पदों की कुल संख्या 9 है, तो इनमें से 5 पद वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) और 4 अन्य अनुसूचित जातियों (ओएससी) को दिए जाएंगे। अगली बार जब 9 पद होंगे, तो 4 पद वंचित अनुसूचित जातियों (डीएससी) और 5 अन्य अनुसूचित जातियों (ओएससी) को दिए जाएंगे।