भिवानी।
नूंह जिले में हुई घटना के मद्देनजर जिलाधीश नरेश नरवाल ने जिले में शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा है कि जिला नूंह जिलाधीश ने जारी आदेशों मेें कहा है कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी मार्ग या सडक़ों को अवरुद्ध करने, पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, कोई भी हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासे, चाकू और अपराध के अन्य हथियार लेकर चलने पर पर्णूतया पाबंदी लगाई गई है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करने वाले एवं धारा 144 की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल एवं अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।
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