राजस्व विभाग के नए नियमों के तहत करें इंतकाल के मामलों का निपटारा:डीसी

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रविवार को हर तहसील कार्यालय में लगेगा कैंप
भिवानी, 07 जुलाई। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य की अध्यक्षता में बुधवार को लघु सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त श्री आर्य ने जमीन की रजिस्ट्री के बाद होने वाले इंतकाल को लेकर राजस्व विभाग के नए नियमों के तहत त्वरित ढंग से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त श्री आर्य ने राजस्व विभाग के प्रधान सचिव के पत्र क्रमांक डीओ लेटर नंबर पीएस/एफसीआर एंड एसीएस/ 2021/5085 दिनांक 27 मई 2021 का हवाला देते हुए बताया कि पहले हैरिस व हेलरिस पोर्टल के तहत जमीन की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल का कार्य होता था, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री के बाद 15 दिन में इंतकाल मंजूर होता था। अब राजस्व विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार वैब हेलरिस पोर्टल से कार्य किया जा रहा है,जिसमें अब रजिस्ट्री के दिन ही इंतकाल ऑटोमैटिक दर्ज हो जाता है। यदि किसी पक्ष द्वारा 10 दिन के अंदर आपत्ति दर्ज नहीं करवाई जाती है तो रजिस्ट्री के 11 वे दिन तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा इंतकाल मंजूर कर दिया जाता है। फील्ड कानूनगो उसको वेरीफाई करता है।
उपायुक्त ने दिए रविवार को दरबार लगाने के निर्देश
उपायुक्त श्री आर्य ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि रविवार को हर तहसील में दरबार लगाएं और इंतकाल के बकाया केस को निपटारा करें। उन्होंने बताया कि तहसील बहल में 152, बवानीखेड़ा में 241, भिवानी में 1433, लोहारू में 185, सिवानी में 327 और तोशाम में 389 इंतकाल के केस बकाया हैं। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रविवार को इन मामलों का निपटारा करें। वहीं दूसरी ओर उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड के चलते कोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वे सरकार द्वारा कोविड से बचाव के नियमों की पालना के साथ कोर्ट केस की सुनवाई करें और उनका निपटारा करें। उपायुक्त ने निर्देश दिए कोई भी इंतकाल लंबित न रहें। यदि किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई मिलती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस दौरान जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार, डीआईओ पंकज बजाज सहित सभी राजस्व अधिकारी मौजूद रहे।