गुरुग्राम ट्रिपल मर्डर केस में 5 को उम्रकैद:घर के बाहर सरिया रखने पर कर दी थी मां, दो बेटों की हत्या

194
SHARE

गुरुग्राम।

हरियाणा के गुरुग्राम में 6 साल पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. डीएन भारद्वाज की अदालत ने 6500 रुपए प्रति दोषी के अनुसार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

गुरुग्राम शहर के विकास नगर निवासी मीनू ने सेक्टर-10 थाना पुलिस को बताया था कि 22 अप्रैल 2016 को वह घर पर थी। उसका पति धर्मेंद्र रात करीब 8:30 बजे घर में बैठा था। इस दौरान उन्हें बाहर से मारपीट की आवाज आई। इस पर वह और अन्य लोग बाहर निकले तो पता चला कि पड़ोसी कमला देवी, संपत और उसके तीनों बेटे राम सिंह, लखन व शंकर मारपीट कर रहे हैं।

मां और 2 बेटों की कर दी थी हत्या

जब मारपीट का शोर सुनकर धर्मेंद्र व मीनू बीच-बचाव करने गए तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया था। इस घटना में अजय व विजय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था जबकि धर्मेंद व लांगश्री को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। सिविल अस्पताल में उनकी हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेज दिया था। वहां लांगश्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था।

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने संपत समेत उसकी पत्नी कमला देवी, बेटे राम सिंह, लखन व शंकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अपने आस-पास की खबरे देखने के लिए हमारा youtube चैनल Subscribe करेSubscribe करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे https://www.youtube.com/bhiwanihulchal