भिवानी: दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल कैद

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भिवानी।

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को माननीय सोनीका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोस्को भिवानी की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को 20 साल कैद ( 4(2) पोस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा ,10,000 जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 07 वर्ष कैद की सजा व  10,000 व धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 03 वर्ष कैद की सजा व 5,000 का जुर्माना) कैद की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

इस मामले में थाना शहर पुलिस भिवानी ने वर्ष 2021 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2021 में थाना शहर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें नाबालिक लड़की के पिता ने आरोपी के द्वारा उनकी नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था।

थाना शहर पुलिस भिवानी के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। इसके बाद नाबालिग के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी अजमेर पुत्र राजेंद्र निवासी बीटीएम चौक भिवानी, जिला भिवानी को 20 साल कैद की सजा सुनाई व कुल 25,000/- का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंगला आईपीएस ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।

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