भिवानी।
बिना नक्शा व डेवलपमेंट चार्ज दिए बिना भवन निर्माण कार्य करवाने वालाें की खैर नहीं है। विशेषकर शहर में शाेरूम व अन्य दाे व तीन मंजिला भवनाें पर नगर परिषद की विशेष नजर रहेगी। नगर परिषद ऐसे भवनाें की सिलिंग का अभियान अगले दाे से तीन दिन में शुरू कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि शहर में 500 से ज्यादा ऐसे भवन निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिन्हाेंने नक्शा पास नहीं करवाया या डेवलपमेंट चार्ज अदा नहीं किया है या नक्शे के अनुसार भवन का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है। शहर में 1000 से भी ज्यादा स्थानाें पर भवन निर्माण कार्य चल रहे हैं।
नगर परिषद सूची तैयार करने के बाद जिन भवनाें का निर्माण नियमाें के अनुसार नहीं हाे रहा है उनकाे सील करने का अभियान शुरू करेगी। इससे जहां नगर परिषद भवन निर्माण के नियमाें की पालना करवा पाएगी वहीं चार्ज वसूल करने से नप की आमदनी भी बढ़ेगी।
भवन निर्माण में सीढ़ी या बालकनी का निर्माण स्वयं की भूमि पर करना हाेता है। नियमाें के अनुसार सेफ्टी टैंक पद्धति से शौचालय का निर्माण करना हाेता है। गंदे पानी की निकासी के लिए नाली तक नाली का निर्माण करना होगा। निर्माण सामग्री स्वयं की भूमि पर रखने का नियम है।
भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना आवश्यक है। पड़ोसियों की छत से ऊपर सेफ्टी टैंक का पाइप होना तथा पड़ोसियों के हितों का ध्यान रखा जाना हाेता है। कार्य प्रारंभ और पूर्ण होने की सूचना के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। इसके अलावा भी कई अन्य शर्तें हाेती है। जिनकी पालना भवन निर्माण के दाैरान जरूरी हाेती है।
नगर परिषद चेयरपर्सन प्रीति भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि नगर परिषद ऐसे निर्माणाधीन भवनाें की सूची तैयार कर रही है, जाे नियमाें काे ताक पर रखकर बनाए जा रहे हैं। विशेषकर जिन शाेरूम का भवन निर्माण नक्शे के अनुसार नहीं किया जा रहा है, नगर परिषद ऐसे भवनाें काे सील कर निर्माण कार्य रुकवाएगी।
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