हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, CM सैनी ने कर दिया बड़ा ऐलान

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हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, CM सैनी ने कर दिया बड़ा ऐलान

14 साल बाद हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सैनी सरकार ने कर्मचारियों को एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। सरकार ने मकान के निर्माण, शादी, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के ललिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोत्तरी कर दी है। इससे पहले नंवबर 2010 को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोत्तरी हुई थी।

सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। बता दें कि अब मकान बनाने के लिए कर्मचारी 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकेंगे। पहले 20 लाख रुपये मिलते थे। बेटा-बेटी की शादी के लिए भी 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन की राशि में बढ़ोत्तरी की गई है।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एडवांस राशि में बढ़ोतरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, DC व उपमंडल अधिकारी को आदेश जारी कर दिए हैं।

जानिए, कब कितना एडवांस और लोन मिलेगा…

मकान-प्लॉट के लिए ऐसे मिलेगा एडवांस

सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपये तक सिर्फ एक बार ही एडवांस ले सकेंगे। सरकार गृह आवास भत्ता सिर्फ एक व्यक्ति को ही देगी। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड के बराबर होगी। मकान खरीदने के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपये में जो भी कम होगा वह दिया जाएगा।

घर निर्माण के लिए कुल मंजूर राशि का 60 फीसदी यानि किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेत और अधिकतम 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद बचे 10 लाख रुपये उसी भूखंड पर घर बनाने के लिए दिए जाएंगे

बेटे-बेटी की शादी के लिए 3 लाख मिलेंगे

सरकारी कर्मचारी अपने बेटा-बेटी या बहन समेत किसी अन्य आश्रित की शादी के लिए 10 माह का मूल वेतन और 3 लाख रुपये एडवांस ले सकेंगे। यह राशि पूरी सर्विस के सिर्फ 2 बार मिल सकेगी। दूसरा एडवांस राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह एडवांस के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध रहेगा।

कार लोन के लिए ये होंगे नियम

45 हजार रुपये या उससे ज्यादा का संशोधित वेत पाने वाले सरकारी कर्मचारी इस एडवांस के लिए पात्र होंगे। इस तरह के कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 महीने का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े 6 लाख रुपये या मोटर कार की वास्तविक रेट का 85%, जो भी कम हो, लोन मिलेगा। प्रथम लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर और दूसरी बार लोन लेने पर 2 फीसदी ज्यादा व तीसरी बार लोन लोने पर 5 फीसदी ज्यादा होगी। दूसरी एवं तीसरा लोन पिछले लोन का नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही दिया जाएगा।

कंप्यूटर और साइकिल भी खरीद सकेंगे

सरकारी कर्मचारी कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50 हजार रुपये का लोन ले सकेंगे। दूसरा और तीसरा लोन नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही दिया जाएगा। कर्मचारियों को साइकिल खऱीदने के लिए 4 हजार रुपये या साइकिल की वास्तिवक कीमत जो भी कम हो लोन दिया जाएगा। दूसरा और तीसरा एडवांस राज्य सरकार द्वारा प्रथम साइकिल एडवांस के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।