Haryana : हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी पक्के होंगे। सरकार ने बताया है कि दो हफ्ते के अंदर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति के पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिक के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है।
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। हरियाणा में 20 साल से ज्यादा समय से कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सीएम सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है।
वित्तीय लाभ भी मिलेंगे
मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगाकर यह उम्मीद जगा दी है कि अब कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरियां मिल सकती है।
हरियाणा सरकार के अधिकारी दो हफ्ते की अवधि के अंदर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। साथ ही परिणामी-वित्तीय लाभ भी देंगे।
अवमानना याचिका पर हो रही सुनवाई
सरकार के जवाब के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा कि अगर हिरयाणा सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि के भीतर आवश्यक कार्ऱवाई नहीं की जाती है
तो याचिकाकर्ता वर्तमान अवमानना याचिका पर दोबारा सुनवाई करने की मांग के लिए स्वतंत्रा होंगे और ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी मुकदमेबाजी के खर्चे के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपये की राशि अपनी जेब से देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा 13 मार्च को पारित आदेश को लागू नहीं करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मांगे थे।
राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया
याचिकाकर्ता प्रदेश सरकार की 1 अक्टूबर 2003 की नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने पहले यह दावा किया था कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए प्रदेश सरकार के पास कोई स्वीकृत पद नहीं है।
इस पर हाई कोर्ट ने अपने मार्च के आदेश में राज्य को उचित पद सृजित करने के लिए कहा था। चूंकि राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी।
हाई कोर्ट ने दिए थे पद सृजित करने के निर्देश
यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को उस पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है, जिस पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी एक दशक से अधिक समय तक काम कर चुका है और उक्त पद का कार्य मौजूद है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पद सृजित करे, ताकि उक्त कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सके।
हाई कोर्ट ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, न कि ऐसा निर्णय लें, जिससे कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे खारिज हो जाएं।