फसल खराब हुई है तो किसान ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करें आवेदन-उपायुक्त नरेश नरवाल

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भिवानी।

हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल आरंभ किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अब सीधे ही आपदा में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी खुद ही दर्ज कर सकेंगें।
ये जानकारी देते हुए उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि भारी बारिश से जिला में जिन किसानों को फसल में नुकसान हुआ है, वे किसान फसल नुकसान की भरपाई के लिए ई-फसल क्षतिपूर्तिhttp://fasal.haryana.gov.in/farmer/ पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते है। यह फसल नुकसान की स्थिति में आवेदन सत्यापन और मुआवजा प्रदान करने की प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना व सीड विकास कार्यक्रम के तहत कवर है उन किसानों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
उपायुक्त ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में सीधे जमा करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के अलावा कहीं भी पंजीकरण करने की आवश्यकता नही है। उन्होंने बताया कि संंबंधित खसरा नंबर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना व सीड विकास कार्यक्रम के तहत पंजीकृत नही होना चाहिए।  उन्होने बताया कि इस पोर्टल पर किसान समय-समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते है। पंजीकरण के लिए मोबाईल नंबर, परिवार पहचान पत्र या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण नंबर में से कोई एक अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि फसल के मुआवजे के लिए स्लैब निर्धारित किए गए है।
उन्होंने बताया कि पटवारी, कानूनगों और तहसीलदार उनके पंजीकृत मोबाईल नंबर से लॉगिन फार्म से अपना-अपना लोगिन करके फसल नुकसान के लिए किसान द्वारा प्रस्तुत आवेदन को देख सकेंगे, वे फसल हानि का प्रतिशत तथा खसरा नंबर की फोटो भरेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। एसडीएम अपने लॉगिंग फार्म से लॉगिन करेंगे और पटवारी कानूनगों व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बेमेल डेटा को देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसान द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत का पुन: सत्यापन भी संबंधित इलाके के एसडीएम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ( एमएफएमबी  ) पोर्टल पर रजिस्टे्रशन जरूरी है।

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