प्रधानमंत्री मोदी के फौजी वर्दी पहनने पर पीएमओ को नोटिस, दो मार्च को सुनवाई

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जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए दो मार्च की तिथि निर्धारित की है। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडेय की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडेय ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि चार नवंबर 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए।

सीजेएम ने खारिज कर दी थी अर्जी

इससे पहले मामले में 21 दिसंबर, 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। सीजेएम कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो।

पोषणीयता के आधार पर सीजेएम ने अर्जी निरस्त कर दी थी। इस आदेश को जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई और आदेश निरस्त किए जाने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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