हरियाणा में अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें:’महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ को 10 फरवरी तक बढ़ाया

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हरियाणा सरकार ने ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। साथ ही दुकानदारों को कुछ राहत देते हुए दुकानें और माल खोलने का समय शाम 6 से बढ़ा कर 7 बजे तक कर दिया गया है। अन्य पाबंंदियां ज्यों की त्यों जारी रहेंगी। रात को 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों की संख्या पहले से ही तय मानक के अनुसार होगी।

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से बुधवार शाम को जारी आदेशों में बताया गया कि प्रदेश में अब दुकानों को खोले जाने का समय शाम को 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। व्यापारी संगठन इसको लेकर कई दिन से रोष व्यक्त करते हुए सरकार को ज्ञापन देकर दुकानें खोलने का समय रात 8 बजे तक करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने अब उनको एक घंटा अतिरिक्त समय देकर कुछ राहत दी है।

इनके अलावा जो नियम ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ में सरकार की ओर से पहले जारी किए जा चुके हैं, उनमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है। सरकार 10 से 12वीं तक के स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने और सपा और जिम को 50 प्रतिशत क्षमता से खोलने और शराब ठेकों को रात 10 तक खोले जाने के आदेश पहले ही जारी कर चुकी है।

‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ के तहत पहले तय नियम और आदेश अब 10 फरवरी को सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे।

 

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