फतेहाबाद।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने टोहाना के चर्चित मिर्ची होटल गैंगरेप कांड मामले में सुनवाई करते हुए तीनों दोषियों को 20-20 साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों को 5500-5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार शहर थाना टोहाना ने 29 अप्रैल 2017 को टोहाना एरिया निवासी एक युवती की शिकायत पर टोहाना क्षेत्र के आकाश वर्मा, आशीष ढींगड़ा व गौरव कपूर के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था कि उसकी आकाश वर्मा के साथ फ्रेंडशिप थी। आकाश ने उसे 28 अप्रैल 2017 को फोन करके यह कहते हुए मिर्ची होटल में बुलाया कि हम बैठकर बातचीत करेंगे। वह उसकी बातों में आकर मिर्ची होटल चली गई। जहां आकाश ने उससे मुलाकात की और उसे कमरे में ले जाकर बातचीत करने लगा और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। आरोप है कि दोषी ने उसकी मर्जी के बगैर उससे दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद गौरव कपूर व आशीष ढींगड़ा भी कमरे में आ गए और उन्होंने भी उससे बारी-बारी से दुष्कर्म किया। दोषियों ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देंगे। 29 अप्रैल 2017 को उसने यह बात अपने माता-पिता को बताई। ज्ञात रहे कि इससे पहले अदालत ने इन दोषियों को भादंसं की धारा 376 (डी) व 506 के तहत दोषी करार दिया था।
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