कोविड पीड़ितों को दिया जाए मुआवजा:SC

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6 हफ्ते में गाइडलाइन जारी करने के NDMA को निर्देश :सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली/ हलचल।
June 30, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने के आदेश दिए हैं।SC ने कहा कि कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है. अनुग्रह राशि प्रदान न करके NDMA अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है. कोर्ट ने केंद्र को COVID पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा कि पीड़ितों को कितनी राशि दी जाए।6 हफ्ते में गाइडलाइन तैयार की जाएगी।