हरियाणा में निजी क्षेत्र मेें 75 प्रतिशत आरक्षण कानून पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana high court) ने हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र (Private sector) की नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण (75% Reservation) देने के हरियाणा सरकार (Haryana (Government) के फैसले पर रोक पर स्टे लगा दिया है। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस पर ट्वीट कर कहा कि हरियाणा के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई ‘75% जॉब्स फॉर लोकल’ के मामले हमारी फिर जीत हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि यह कानून सभी के हित में है और इसपर राजनीतिक मंशा से अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए।
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